व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थितियों पर श्रम कोड, 2018

इस कोड पर विधेयक हाल में संपन्न हुए संसद सत्र में पेश किया जा चुका है. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थितियों पर श्रम कोड, 2018 निम्नलिखित 13 कानूनों को रद्द करना चाहता है (1) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 की ऐक्ट संख्या 63) (2) खान अधिनियम, 1952 (1952 की ऐक्ट संख्या 35) (3) डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 की ऐक्ट संख्या 54) (4) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 (1996 की ऐक्ट संख्या 27) (5) बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 (1951 की ऐक्ट संख्या 69) (6) ठेका श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (7) अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979 (8) कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1955 (9) कार्यकारी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 (10) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (11) सेल्स प्रमोशन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (12) बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 (13) सिने श्रमिक और सिनेमा रंगमंच श्रमिक अधिनियम, 1981.