कार्य विभागों में छंटनीग्रस्त दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों की सेवा नियमित किया जाए
कार्यभारित अवधि में बिताई गई पूरी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा में गणना की जाए
बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10710 दिनांक 17/10/2013 द्वारा निहित आदेश के आलोक में पांच साल कार्यभारित अवधि में बिताई गई सेवा को एक साल पेंशन प्रदायी सेवा हेतु जोड़ने के आदेश को निरस्त कर पूरी कार्यभारित अवधि की सेवा की गणना कर पेंशन एवं उपादान का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही दैनिक श्रमपुस्त में 1982 से दिनांक 11/12/1990 तक कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें बर्ष 2002 में एवं बर्ष 20